📰 पूरी खबर:

प्रकरण क्रमांक 0040/अ-67/2026-27:  में पारित आदेशानुसार ग्राम विशन्‍या तहसील नीमच में जप्त ट्रेक्‍टर महिन्‍दा 275 DI MP44AA7556 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक भेरूलाल पिता जयसिह बंजारा निवासी बाकरोक पर 28750 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।प्रकरण क्रमांक 0042/अ-67/2026-27:  में पारित आदेशानुसार ग्राम सोनियाना में ट्रिगर क्रमांक 14741 में बिना रॉयल्टी के अवैध उत्‍खनन लाल मुरूम पर वाहन मालिक श्रीलाल पिता जौहर आंजना निवासी केसुंदा तहसील छोटी सादडी जिला प्रतापगढ पर 175200  रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 87600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 87600  रूपये शामिल है।प्रकरण क्रमांक 0043/अ-67/2026-27:  पारित आदेशानुसार ग्राम कुण्‍डालिया में जे.सी.बी. क्र. MP44GA1851, ट्रेक्‍टर क्रमांक MP44AB5355  में बिना रॉयल्टी के अवैध उत्‍खनन मुरूम पर वाहन मालिक मुकेश पिता रामलाल गुर्जर निवासी धऊखेडी तहसील मनासा जिला नीमच पर 120000  रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 60000 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 60000  रूपये शामिल है। सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं।