भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, प्रायवेट होस्‍टल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें कंपनी ने सलाह दी है कि वे मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल https://saralsanyojan.mpcz.in: 8888/apply/other/services  अथवा UPAY app  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें।

उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल अथवा UPAY app पर जाकर अपने कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित टैरिफ श्रेणी में परिवर्तित करा लें।