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कार्रवाई के दौरान टीम ने लगभग 1250 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 26 हजार 250 रुपये है। मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं।यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल. दांगी के मार्गदर्शन तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं कंट्रोलर श्री बी.एल. सिंगाड़ा के नेतृत्व में की गई।कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक दीपक आंजना, संजय कंवारे एवं पंकज राठौर , पुलिस उपनिरीक्षक शिवलाल कलमी, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह, आरक्षक महेश जाट एवं अक्षय शर्मा तथा आबकारी आरक्षक महेश गहलोत, बलवंत भाटी, हंसराज बिलवाल, विलास डगिया एवं मधुमिता मालवीय शामिल रहे।आबकारी विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।