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तकनीक तभी सार्थक जब वह मानव हित में हो, हम एआई को सुशासन और सबके विकास के लिए अपनाएंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ✦ नीमच में आयुष चिकित्‍सा शिविर- 132 रोगियों ने लिया लाभ ✦ जिले में नरवाई जलाने की कोई घटना ना हो- श्री कलेश, सभी हार्वेस्‍टर संचालक एवं निकाय नरवाई का समुचित प्रबंधन करें- एडीए ✦ जिला न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने अचानक जोशी मोहल्ला पहुंच कर पानी सप्लाई का सेंपल लिए,रिपोर्ट होगी प्रस्तुत* ✦ डॉ .रघुवीरसिंह स्मृति व्याख्यान नीमच में 23 फरवरी को* ✦ महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बोरासी का 22 को नीमच दौरा,संगठन सृजन से नए जिलाध्यक्ष के चयन पर होगी चर्चा ✦ बदला मौसम का मिजाज: नीमच जिले में ओलावृष्टि से अफीम सहित सभी फसलों को भारी नुकसान -श्री पाटीदार ✦ बदला मौसम का मिजाज: नीमच जिले में ओलावृष्टि से अफीम सहित सभी फसलों को भारी नुकसान -श्री पाटीदार ✦ भारतीय मजदूर संघ की बैठक आज ✦ जनगणना कार्य के लिए नगरीय निकाय के चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरु, 20 फरवरी को भी नगरीय निकाय के जनगणना अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण ✦ ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में संध्या और शयन आरती की बुकिंग पूरी तरह हुई ऑनलाइन ✦ क्लाइमेट चेंज से निपटने में लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ✦ खनिजों का अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन करते हुए चार डम्‍पर एवं एक जेसीबी जप्‍त ✦ नीमच में नि:शुल्‍क आयुर्वेद चिकित्‍सा शिविर - शिविर में 110 रोगियों ने लिया लाभ ✦ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी ✦ तकनीक तभी सार्थक जब वह मानव हित में हो, हम एआई को सुशासन और सबके विकास के लिए अपनाएंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ✦ नीमच में आयुष चिकित्‍सा शिविर- 132 रोगियों ने लिया लाभ ✦ जिले में नरवाई जलाने की कोई घटना ना हो- श्री कलेश, सभी हार्वेस्‍टर संचालक एवं निकाय नरवाई का समुचित प्रबंधन करें- एडीए ✦ जिला न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों ने अचानक जोशी मोहल्ला पहुंच कर पानी सप्लाई का सेंपल लिए,रिपोर्ट होगी प्रस्तुत* ✦ डॉ .रघुवीरसिंह स्मृति व्याख्यान नीमच में 23 फरवरी को* ✦ महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बोरासी का 22 को नीमच दौरा,संगठन सृजन से नए जिलाध्यक्ष के चयन पर होगी चर्चा ✦ बदला मौसम का मिजाज: नीमच जिले में ओलावृष्टि से अफीम सहित सभी फसलों को भारी नुकसान -श्री पाटीदार ✦ बदला मौसम का मिजाज: नीमच जिले में ओलावृष्टि से अफीम सहित सभी फसलों को भारी नुकसान -श्री पाटीदार ✦ भारतीय मजदूर संघ की बैठक आज ✦ जनगणना कार्य के लिए नगरीय निकाय के चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरु, 20 फरवरी को भी नगरीय निकाय के जनगणना अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण ✦ ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में संध्या और शयन आरती की बुकिंग पूरी तरह हुई ऑनलाइन ✦ क्लाइमेट चेंज से निपटने में लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ✦ खनिजों का अवैध उत्‍खनन एवं परिवहन करते हुए चार डम्‍पर एवं एक जेसीबी जप्‍त ✦ नीमच में नि:शुल्‍क आयुर्वेद चिकित्‍सा शिविर - शिविर में 110 रोगियों ने लिया लाभ ✦ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी ✦

डी.एम. द्वारा जिले में परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत प्रवेश एवं मोबाईल उपयोग वर्जित

09 Feb 2026 Local News
डी.एम. द्वारा जिले में परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत प्रवेश एवं मोबाईल उपयोग वर्जित

नीमच ।नीमच जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा: परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।खोमचा/लारी: परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में खोमचा या लारी लगाने वालों को प्रतिबंधित किया गया है।मोबाइल फोन: परीक्षा केंद्र पर केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को ही मोबाइल फोन लाने की अनुमति होगी। अन्य किसी को फोन उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।नकल रोकना: नकल या सामूहिक नकल करने वालों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं की तलाशी महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही ली जाएगी।अनाधिकृत मौजूदगी: परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या अधिक अनाधिकृत लोगों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।ध्वनि विस्तारक यंत्र: म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित हैं। नियम विरुद्ध कार्यवाही: ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग पर म.प्र.गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 44-02/2015/दो/सी-1 के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।   इस आदेश का  उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

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