नीमच । कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन  प्रकरणों में कुल 86 हजार 250  रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022  के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिहवनकर्ता संजय पिता मांगीलाल कुम्‍हार निवासी बांगरेडा मामादेव तहसील निम्‍बाहेडा द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28750  रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 28750  रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्रेक्‍टर ट्राली सोनालीका डीआई 745 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा 6 जनवरी 2026 को  ग्राम जावद के आकस्मिक भ्रमण के दौरान उक्‍त ट्रेक्‍टर द्वारा अवैध रूप से रैत परिवहन करना पाए जाने पर वाहन जप्त कर,पुलिस थाना जावद की अभिरक्षा में रखा गया तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था।इसी तरह दो अन्‍य प्रकरणों में कलेक्‍टर द्वारा खनिज के अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक संजय पिता मांगीलाल कुम्‍हार निवासी बांगरेडा मामादेव पर कुल 28 हजार 750 रूपये एवं रैत का अवैध परिवहन करने पर वाहन मालिक छगनलाल पिता मोहन लाल कुमावत निवासी बोरखेडी जावद पर भी कुल 28 हजार 750 रूपये की अर्थशास्ति अधिआरोपित की गई है।