सिंगोली (निरंजन शर्मा)। पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिंह सिसोदिया एवं श्रीमान एसडीओपी रोहित राठोर जावद के मार्गदर्शन में सिंगोली थाना प्रभारी निरीक्षक श्री भुरालाल भाबर के नेतृत्व में पुलिस टीम सिंगोली द्वारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय नीमच के द्वारा चाइनीज धागे को पतंगबाजी में इस्तेमाल किए जाने को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी आदेश पत्र क्रमांक-1207/ सां. लेख/2025 नीमच दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के पालन में मुखबिर सूचना मिलने से पुराने बस स्टैंड सिंगोली के पास श्री यादें कलेक्शन के नाम से स्थित गिफ्ट आइटम प्रिंटिंग व पतंग धागे की दुकान में दुकान संचालक सुनील पिता बाबूलाल जाति प्रजापत उम्र 27 साल निवासी अथवा खेड़ा हाल मुकाम सिंगोली द्वारा चाइनीज डोर वाले धागे माझों की बिक्री की जा रही थी उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करना पाया गया। अतः प्रथम दृष्टया उसका कृत्य धारा 223 बीएनएस के तहत दण्डनीय पाया जाने पर मौके पर पाई गई उपरोक्त 05 चायनीज चकरिया जप्त की गई आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
सराहनीय कार्य - उक्त कार्य मे थाना प्रभारी श्री भुरालाल भाबर व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।