📰 पूरी खबर:
जबलपुर। जबलपुर जिला सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपित जबलपुर निवासी नंद किशोर विश्वकर्मा को मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भ्साी रोपित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैध ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि ललिता जैन ने संजीवनी नगर थाने पहुंचकर अवगत कराया था कि वह घरेलू कार्य करती है। 11 जून, 2023 को किरायेदार नंद किशोर विश्वकर्मा अपनी पत्नी सुमन विश्वकर्मा व बच्चों के साथ रहने आया। 29 जून को सुबह आठ बजे बच्चों के रोने की आवाज आई। ऊपर जाकर देखा तो नंद किशोर कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में खून लगा था। अंदर देखा को सुमर फर्श पर पड़ी थी, उसके सिर से खून बह रहा था। वहां सिल के पत्थर का बट्टा पड़ा था और सुमन की मृत्यु हो चुकी थी। जबकि उसका पति नंदकिशोर घर से भाग गया। लिहाजा, पुलिस ने नंदकिशोर के विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर उक्त सजा सुना दी।