नीमच । मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी नीमच ने बताया, कि म.प्र.उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापना अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत जिले में संचालित समस्‍त नर्सिंग होम, क्लिनिक, लैब के संचालकों को अपनी संस्‍थाओं का पंजीयन, लायसेंस कार्यालय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला नीमच द्वारा प्रदाय किया गया है, जो 31 मार्च 2026 में समाप्‍त हो रहा है। ऐसे संचालकों को निर्देशित किया गया है, कि वे अपना पंजीयन, लायसेंस 25 जनवरी 2026 तक नियमानुसार दस्‍तावेज अपलोड कर, आनलाईन आवेदन करें। पंजीयन, लायसेंस नवीनीकरण नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍था प्रमुख जवाबदेह होंगे।