नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली को हिंसा में धकेलने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी इसे एक सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि ऐसे फैसले भविष्य में हिंसा रोकने में सहायक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन पांच अन्य आरोपियों को राहत दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत खालिद और इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। रेखा गुप्ता ने कहा हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।